धान की पराली न जलाने के कड़े आदेश

माछीवाड़ा साहिब, 8 सितम्बर (अ.स.): आने वाले धान के सीज़न को देखते हुए सरकार ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्त हिदायतों को एक बार फिर दोहराया है और इस बार यदि किसी किसान ने धान की पराली जलाने की कोशिश की तो पहले से न सिर्फ भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा, बल्कि धारा 144 तहत केस भी दर्ज किया जाएगा। जानकारी अनुसार इस बार 2500 से लेकर 15000 रुपए तक जुर्माना, सहकारी सभाओं द्वारा दिए जाते कजऱ्े, कृषि औज़ार व कृषि सामग्री की सुविधा बंद, राजस्व विभाग के रिकार्ड में होगा दर्ज लाल इंदराज, काटा जाएगा बिजली कनैक्शन व अन्य भी कई कड़े प्रावधान रखे गए हैं। हालांकि सरकारी आदेशों अनुसार पहली अक्तूबर से लगभग सभी सरकारी खरीद एजेंसियां धान की खरीद शुरू कर देगी और इस बार किसानों को पहले से भी अधिक सावधान होना पड़ेगा ताकि ऐसी सख्त कार्रवाइयों से बचा जा सके।