पंजाब हेतु अक्तूबर में धान की खरीद के लिए 26707.50 करोड़ ऋण लिमिट मंज़ूर

चंडीगढ़, 9 अक्तूबर (अ.स.): केन्द्र ने बुधवार को सावनी के 1019-20 खरीद सीजन दौरान अक्तूबर महीने होने वाली धान की खरीद के लिए नकद कर्जा सीमा (सी.सी.एल) के 26707.50 करोड़ रुपए मंज़ूर कर दिए। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने अक्तूबर 2019 के अंत तक के लिए सी.सी.एल. की राशि जारी कर दी है। अब तक राज्य की खरीद एजेंसियों द्वारा कुल 3.26,839 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जिसमें पनग्रेन ने 1,27,575 मीट्रिक टन, मार्कफैड ने 80025 मीट्रिक टन, पनसप ने 48387 मीट्रिक टन और पी.एस.डब्ल्यू.सी. ने 38116 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। इसी तरह एफ.सी.आई. ने 5627 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। इसी दौरान आज राज्य के शैलर मालिकों द्वारा पंजाब के खुराक, सिविल सप्लाई व खपतकार मामलों बारे मंत्री श्री भारत आशू ने बाद में बताया कि किसानों को किसी भी किस्म की परेशानी से बचाने और शैलर मालिकों की योग्य मांगों को ध्यान में रखते हुए, पंजाब सरकार ने नान रिफंडएबल लेवी सिक्योर्टी 10 लाख से घटा कर 7.25 लाख करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से शैलर मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि बैंक गारंटी 4000 मीट्रिक टन की जगह 5000 मीट्रिक टन से अधिक धान का भंडारन करने वाले शैलरों पर ही लागू होगी।