हाईकोर्ट ने स्कूलों को फीस लेने की इजाजत दी

चंडीगढ़ , 30 जून हाईकोर्ट ने स्कूलों को फीस लेने की इजाजत दी दे दी है आपको बतादे  निजी स्कूलों को कुल फीस का 70 प्रतिशत वो भी दो किस्तों में छह महीनों में अभिभावकों से वसूले जाने के हाईकोर्ट के 22 मई के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए पंजाब सरकार ने संशोधन की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी । कोर्ट ने अर्जी पर निजी स्कूलों की संस्था इंडिपेंडेंट स्कूल्ज एसोसिएशन सहित अन्य वादी पक्षों को 12 जून के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया था ।आपको बतादेपंजाब सरकार ने निजी स्कूलों के शिक्षकों को 70 प्रतिशत वेतन दिए जाने के आदेशों पर कहा है कि जब केंद्रीय श्रम मंत्रालय और बाद में पंजाब सरकार यह आदेश दे चुकी थी कि सभी कर्मियों को पूरा वेतन दिया जाना चाहिए तो कैसे निजी स्कूलों के शिक्षकों को सिर्फ 70 प्रतिशत वेतन दिए जाने को कहा गया। यह आदेश दिए जाने से पहले निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का पक्ष भी एक बार जरूर सुना जाना चाहिए था ।