अपराधी छवि वाले लोगों को आस्ट्रेलिया नहीं देगा वीज़ा


मैलबोर्न, 5 मार्च (सरताज सिंह धौल): आस्ट्रेलिया की इमीग्रेशन द्वारा नए कानून के तहत पारिवारिक हिंसा के दोषियों को वीज़े नहीं दिए जाएंगे चाहे अपराध किसी भी देश में किया गया हो। यहां की फैडरल सरकार द्वारा इस विभाग के मंत्री का यह फैसला लागू कर दिया गया है। इसके मुताबिक महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों के दोषियों की इस देश में आने पर पाबंदी लगाई गई है। उल्लेखनीय है कि यदि कोई यहां इस प्रकार का अपराधी आ भी जाता है तो पता चलने पर उसे देश निकाला दे दिया जाएगा। इस कानून को न केवल वीज़ा अधिकारियों पर लागू किया जाएगा बल्कि फैसला करने वाली अदालतों को इस पर अमल करना पड़ेगा क्योंकि कई बार वह विभाग के फैसले को चुनौती भी दे देती हैं। इमीग्रेशन मंत्री ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधिक पृवत्ति वाले लोग यहां कभी भी स्थाई तौर पर नहीं रह सकते, जो यह सोचते हैं कि शायद वह हमारे साथ धोखा कर आ जाएंगे परंतु हम जांच के समय उन लोगों को पकड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहां किरदार व स्तर पर खरे न होने पर 12 महीने जेल गुजार चुके व्यक्तियों का वीज़ा रद्द किया जा  सकता है।