चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, आधार नंबर को मतदाता सूची से जोड़ना अनिवार्य नहीं


नई दिल्ली, 21 सितंबर - चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मतदाता पंजीकरण (संशोधन) नियम 2022 के तहत आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ना अनिवार्य नहीं है।