सामान्य वर्ग के आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, 25 जनवरी - सुप्रीम कोर्ट ने जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम मुद्दे का परीक्षण करेंगे। बता दें कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भेजा है। इस मामले में चार हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी।