मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा पंजाब के मतदाताओं को भारतीय लोकतंत्र के महोत्सव में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील

चंडीगढ़, 18 मई (अ.स.): पंजाब के 13 लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान कल 19 मई को होगा। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा वोट डालने के लिए सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक का समय निश्चित किया गया है। पंजाब राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी डा. एस. करुणा राजू ने आज यहां प्रदेश के समूह मतदाताओं से अपील की कि वह भारतीय लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और भारतीय संविधान द्वारा दिए गए वोट डालने के अधिकार का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार या उसका चुनाव एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति जिसे उम्मीदवार  या उसके चुनाव एजैंट  द्वारा सहमति दी गई हो, द्वारा वोट के अधिकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के लिए रिश्वत या किसी वस्तु के बदले वोट डालने या वोट डालने से रोकना या मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश करना जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 123 का उल्लंघन है। इस कानून के अनुसार रिश्वत के रूप में केवल पैसे को ही नहीं माना जाता बल्कि हर प्रकार के मनोरंजन के साधन व हर प्रकार की नौकरी देना भी इसमें शामिल है। डा. राजू ने कहा कि चलने-फिरने में असमर्थ मतदाताओं की सुविधा के लिए वोट डालने के लिए जाने व वापिस घर आने के लिए वाहन की सुविधा, व्हीलचेयर, मतदान केन्द्र तक जाने के लिए सहायक के रूप में कार्यकर्त्ता की सुविधा दी जा रही है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने पंजाब राज्य के समूह मतदाताओं से अपील की है कि यदि वोट के बदले कोई व्यक्ति उन्हें पैसा, दारू, नशीला पदार्थ या उपरोक्त में से कोई लालच या डर देने की कोशिश करता है तो उसकी शिकायत सीविजल  ऐप अथवा वोटर हैल्पलाइन नम्बर 1950 पर तुरंत शिकायत दर्ज करें।