कर्नाटक संकट : बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी

नई दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा) : उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस-जद (एस) के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश देने के लिये दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। न्यायालय इस मामले में बुधवार को सुबह साढ़े दस बजे फैसला सुनायेगा। इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें बागी विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय लेने के लिये बुधवार तक का वक्त दिया जाये। साथ ही उन्होंने न्यायालय से इस मामले में यथास्थिति बनाये रखने संबंधी पहले के आदेश में सुधार करने का भी अनुरोध किया। दूसरी ओर, बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायालय से अनुरोध किया कि विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता के मुद्दे पर यथास्थिति बनाये रखने का अध्यक्ष को निर्देश देने संबंधी अंतरिम आदेश जारी रखा जाये। रोहतगी ने कहा कि अगर विधानसभा की कार्यवाही होती है तो इन विधायकों को सत्तारूढ़ गठबंधन की व्हिप के आधार पर सदन में उपस्थित होने से छूट दी जाये क्योंकि मौजूदा सरकार अल्पमत में आ गई है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार और मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी की दलीलों को दिन भर विस्तार से सुनने के बाद कहा कि इस पर बुधवार को फैसला सुनाया जायेगा।