शिक्षा बोर्ड 2100 एसोसिएटिड स्कूलों को 2020 से आगे नहीं देगा मान्यता

एस.ए.एस. नगर, 17 जुलाई (तरविंद्र सिंह बैनीपाल): पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पंजाब सरकार के फैसले अनुसार पंजाब में चल रहे 2100 के करीब एसोसिएटिड स्कूलों के लिए 31 मार्च 2020 तक की वृद्धि करते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि इस तिथि पश्चात एसोसिएशन अधीन विद्यार्थियों का दाखिला न किया जाए और एफीलिएशन की शर्तें पूरी करती संस्थाओं एफीलिएशन लेने के लिए अप्लाई करें। इन आदेशों कारण एसोसिएटिड स्कूलों के 31 मार्च 2020 पश्चात बन्द होने की आशंका है और इन स्कूलों में पढ़ा रहे अध्यापक तथा नान टीचिंग कर्मचारियों पर बेरोज़गार होने की तलवार लटक गई है। शिक्षा बोर्ड की सहायक सचिव (एसोसिएशन) द्वारा पंजाब राज्य के समूह एसोसिएट स्कूलों को जारी पत्र में कहा गया है कि शिक्षा मंत्री पंजाब के जारी आदेशों तहत वर्ष 2019-20 की वृद्धि के लिए कंटीन्यूशन फीस/वृद्धि संबंधी लगातार प्रोफार्मा जारी किया जा चुका है, इस लिए 31 मार्च 2020 पश्चात एसोसिएशन अधीन विद्यार्थियों का दाखिला न किया जाए, जो संस्थाएं एफीलिएशन लेने की शर्तें पूरी करती हैं, वे संस्थाएं एफीलिएशन लेने के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उल्लेखनीय है कि एसोसिएट स्कूलों के प्रतिनिधियों द्वारा मुख्य मंत्री व शिक्षा मंत्री तक पहुंच करके एसोसिएट स्कूलों के लिए वर्ष 2019-20 के लिए प्रोफार्मा जारी करने की मांग की थी, जिस पश्चात शिक्षा मंत्री द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा गया था कि 2100 के करीब एसोसिएट स्कूलों में पढ़ते लाखों विद्यार्थियों व इन स्कूलों में कार्य करते बड़ी संख्या अध्यापकों और अन्य स्टाफ के भविष्य को देखते हुए एक वर्ष की वृद्धि 31 मार्च 2020 तक की जाती है। इस दौरान ये स्कूल शिक्षा बोर्ड के नियमानुसार एफीलिएशन ले लें।   पंजाब प्राईवेट स्कूल आर्गेनाईजेशन के अध्यक्ष दीदार सिंह ढींडसा और सचिव जनरल तेजपाल सिंह ने उक्त लिए फैसले की निंदा करते हुए कहा कि सरकार के मानक और सस्ती शिक्षा प्रदान करने के बयानों पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि इन स्कूलों में 200 रुपए से 500 रुपए फीस लेकर लाखों बच्चों को मानक शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मसले पर विचार करने के लिए संस्था द्वारा जालंधर में 21 जुलाई को समूह एसोसिएटिड स्कूल प्रबंधकों की बैठक बुलाई गई है।