गुटखा और पान मसाला में पाबंदी में एक वर्ष की वृद्धि

चंडीगढ़, 10 अक्तूबर (अ.स.) : पंजाब के खुराक और ड्रग्ज़ कमिश्नर, स. काहन सिंह पन्नू ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडज़र् रेगुलेशनस (बिक्री से मनाही और पाबंधियां) 2011 के नियम 2.3.4 और धारा 30 (2) (ए) के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते, गुटखा, पान मसाला (जिसमें तम्बाकू या निकोटिन हो) के उद्घाटन, भंडारन, बिक्री या फंड, मार्किट में उपलब्ध यह गुटखा और पान मसाला चाहे पैक किए या खुल हो और यह एक उत्पाद के तौर पर बेचे जाते हो या अलग उत्पादों के तौर पर पैक किए गए होने पर पाबंधी 1 अन्य वर्ष के लिए लगाई है, इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से राज्यभर में एक अन्य वर्ष के लिए पाबंधी जारी करेगी। यह नोटिफिकेशन 9 अक्तूबर 2018 को जारी किए नोटिफिकेशन की लगातार जारी किया गया है।