अब होगा तय पंचकूला हिंसा का मुआवज़ा कौन देगा ?

चंडीगढ़, 13 दिसम्बर (सुरजीत सिंह सत्ती): साध्वियों के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी डेरा सिरसा प्रमुख राम रहीम को सी.बी.आई. अदालत द्वारा अगस्त 2017 में सज़ा सुनाने मौके पंचकूला में हुई हिंसा के मामले में अंतिम बहस दौरान अब तय होगा कि हिंसा दौरान हुए नुक्सान का मुआवज़ा कौन देगा। बहस दौरान हाईकोर्ट की फुल बैंच ने इशारा किया है कि मुआवज़ा डेरे से भी वसूला जा सकता है। वैसे हरियाणा सरकार ने बताया है कि हिंसा दौरान हुए नुक्सान प्रति अब तक 18 करोड़ रुपए के दावे आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा इंतज़ामों पर 115 करोड़ रुपए लगे हैं तथा बैंच द्वारा पूछने पर केन्द्र सरकार ने बताया है कि आयकर विभाग द्वारा डेरे से 350 करोड़ रुपए की लेनदारी निकाली गई है। यह लेनदारी डेरे को धार्मिक संस्था को मिलती छूट समाप्त करने के उपरांत निकाली गई है। इसी दौरान हिंसा में हुई 32 मौतों प्रति मुआवज़े की बात भी छिड़ी है। बैंक ने पूछा है कि क्या किसी वारिस या किसी अन्य व्यक्ति ने मौत के लिए मुआवज़ा मांगा है। शुक्रवार को सुनवाई दौरान बैंच ने कहा है कि बैंच मुख्य तौर पर यह भी देखेगी कि क्या हरियाणा या केन्द्र सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में दिए समय-समय पर आदेशों का पालन किया या नहीं।
पंजाब को लगाई झाड़
सुनवाई दौरान पंजाब से पंचकूला हिंसा दौरान बने हालातों व इस दौरान हुए नुक्सान बारे पूछने पर पंजाब सरकार के वकील के पास कोई संतुष्ट उत्तर नहीं था। इस पर बैंच ने कहा कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर बहस के लिए कोई तैयार न होना गलत बात है। बैंच ने कहा कि अगली पेशी पर एडवोकेट जनरल स्वयं पेश हों।