दिल्ली दंगाः हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य देवांगना कलीता को जमानत दी

नई दिल्ली, 01 सितम्बर - उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य देवांगना कलीता को आज जमानत दे दी है। देवांगना पर पुलिस ने जफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास लोगों को सीएए के विरोध में दंगे के लिए भड़काने का आरोप लगाया था। अदालत ने कहा कि देवांगना के जिस भाषण की बात हो रही है उसमें कुछ भी भड़काऊ नहीं हैं। उन्हें 25000 के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने देवांगना को देश छोड़कर जाने से भी मना किया है। हालांकि उन पर स्पेशल सेल का भी एक केस है जिसके चलते उनकी रिहाई अभी नहीं हो सकी है।