हरियाणा के सीपीएस संबंधी दिए मांगपत्र पर तीन महीने में फ़ैसला लेने की हिदायत 

चंडीगढ़, 2 फरवरी - (सुरजीत सिंह सत्ती) - दिल्ली के आप विधायकों के बारे राष्ट्रपति द्वारा विधानसभा सदस्यता ख़त्म किये जाने के फ़ैसले के मुताबिक हरियाणा में मुख्य पार्लीमानी सचिव (सीपीएस) रहे चार विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दाख़िल याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की डिवीज़न बैंच ने हरियाणा के मुख्य सचिव को तीन महीने में फ़ैसला लेने की हिदायत की है। आज सुनवाई के दौरान याचिकर्ता ने हाईकोर्ट का ध्यान दिलाया कि सरकार को भी मांग पत्र दिया था परन्तु कोई फ़ैसला न लेने के कारण याचिका दाख़िल करनी पड़ी। हाईकोर्ट में दाख़िल इस याचिका में कहा गया था कि इन विधायकों को गलत तरीके से सीपीएस लगाया गया था और हाईकोर्ट ने उनको सीपीएस बनाने का फ़ैसला रद्द किया था और इस लिहाज़ के साथ लाभ के पद पर कथित तौर पर अवैध तौर पर काबिज़ रहे होने के कारण इन चारों विधायकों की भी विधानसभा सदस्यता रद्द की जानी चाहिए।