बाल अधिकार कमिशन ने शिक्षा सचिव को किया तलब

संगरूर, 6 दिसम्बर (धीरज पशौरिया): पंजाब में चल रहे सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में तबदील करने तथा इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम को लागू करने को लेकर प्रसिद्ध वकील एच.सी. अरोड़ा द्वारा पंजाब राज्य बाल अधिकार कमिशन को की शिकायत के बाद कमिशन द्वारा शिक्षा सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से 20 दिनों में स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के हुए आदेश पर कोई ध्यान न देने पर अब चेयरमैन पंजाब राज्य बाल अधिकार रक्षा कमिशन ने शिक्षा सचिव को 19 दिसम्बर को 11 बजे कमिशन के कार्यालय में केस की कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट लेकर पेश होने के लिए कहा है।  उल्लेखनीय है कि श्री अरोड़ा ने बाल अधिकार कमिशन को लिखा था कि पंजाब में चल रहे सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में तबदील करना तथा अंग्रेजी माध्यम लागू करना भारत के संविधान आर्टीकल 26 (3) की यूनिवर्सल डिक्लेयरेशन ऑफ हियुमन राईट्स 1948 की उल्लंघना है। श्री अरोड़ा द्वारा उठाए गए मुद्दे के बाद बाल अधिकार कमिशन हरकत में आया है।