पी.एम.सी. का हवाला देकर खाता धारकों की जमा राशि के लिए सुरक्षा मांगी

चंडीगढ़, 22 नवम्बर (सुरजीत सिंह सत्ती): पंजाब व महाराष्ट्र (पी.एम.सी.) बैंक की लिक्यूडेशन के कारण खाता धारकों के पैसे डूबने का हवाला देते हुए अन्य कमर्शियल बैंकों के खाता धारकों की जमा राशि की सुरक्षा नीति बनाने की मांग को लेकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दाखिल की गई है। किसी कारण इस मामले की सुनवाई आगे डाल दी गई है तथा अब सुनवाई 12 दिसम्बर को होगी। एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा ने याचिका दाखिल कर कहा है कि पी.एम.सी. बैंक में खाता धारकों के करोड़ों रुपए पड़े थे परन्तु लिक्यूडेशन के उपरांत खाता धारकों को केवल एक-एक लाख रुपए ही मिले, क्योंकि रिज़र्व बैंक आफ इंडिया (आर.बी.आई.) का ऐसा नियम रद्द किया जाना चाहिए तथा केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी पालिसी बनाई जानी चाहिए जिससे किसी बैंक की लिक्यूडेशन होने पर उसके खाता धारकों की समूची राशि वापस करने की तजवीज़ हो तथा खाता धारकों को उनकी राशि की मुकम्मल सुरक्षा दिलाई जानी चाहिए।