इमरान सरकार एक सप्ताह में मरियम नवाज़ को ई.सी.एल. से हटाने बारे ले फैसला : हाईकोर्ट 

अमृतसर, 9 दिसम्बर (सुरिंदर कोछड़) : लाहौर हाईकोर्ट ने आज पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया कि वह एक सप्ताह के अंदर-अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ की उप-प्रधान मरियम नवाज़ की उस अपील के बारे फैसला ले, जिसमें उन्होंने अपना नाम एग्ज़िट कंट्रोल सूची से हटाने की अपील की है। जज अली बाकिर नज़फी के नेतृत्व में बैंच ने यह निर्देश मरियम नवाज़ की याचिका पर जारी किए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ ने शनिवार को लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट (ई.सी.एल.) से हटाया जाए। वर्णनीय है कि पाक के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की अपील पर इमरान खान की सरकार ने मरियम का नाम ई.सी.एल. में शामिल किया था।