मौड़ बम विस्फोट की जांच हेतु नई एस.आई.टी. के गठन का आदेश

चंडीगढ़, 18 अक्तूबर (सुरजीत सिंह सत्ती): पंजाब विधानसभा चुनावों से चार दिन पहले मौड़ में हुए बम विस्फोट की जांच के लिए पंजाब पुलिस की मौजूदा एस.आई.टी. की कारगुजारी पर असंतुष्ट हाईकोर्ट ने एडीजीपी ला एंड आर्डर को हिदायत की है कि वह दो सप्ताह में नई एस.आई.टी. बनाएं और यह एस.आई.टी. अगले तीन माह में जांच मुकम्मल कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करवाए। बैंच ने कहा कि एस.आई.टी. के सदस्यों में डी.आई.जी. स्तर से कम रैंक का कोई अधिकारी न हो और सहायक स्टाफ में भी एसएसपी रैंक से कम का स्टाफ न लगाया जाए। बैंच ने कहा कि इस मामले में पिछले तीन साल से जांच चल रही है परंतु अभी तक न कोई सुराग हाथ लगा है और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है, लिहाज़ा मौजूदा एस.आई.टी. जांच में असफल रही है और नई एस.आई.टी. की ज़रूरत है। इससे पूर्व याचिकाकर्ता के वकील ने बैंच का ध्यान दिलाया कि पुलिस जान बूझकर  कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि डेरा सिरसा प्रमुख राम रहीम के समर्थकों का कथित तौर पर इस विस्फोट में हाथ है और जिस कार में विस्फोट हुआ, वह कार डेरे में माडीफाई की गई थी।