पंजाब: कोविड प्रतिबंधों पर अमृतसर उपायुक्त ने जारी किये नए दिशा निर्देश 

अमृतसर, 04 जनवरी - पंजाब में कोविड प्रतिबंधों पर अमृतसर उपायुक्त ने नए दिशा निर्देश जारी किये जिसके चलते उन्होंने कहा कि, "बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां, स्पा, ऐसी बसें 50% क्षमता के साथ संचालित होंगी, बशर्ते कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण हो। स्विमिंग पूल और जिम बंद रहेंगे। पूरी तरह से टीकाकृत कर्मचारियों को ही सरकारी, निजी कार्यालयों में जाने की अनुमति होगी।" उन्होंने कहा कि, "रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर-ज़रूरी आवाजाही पर रोक रहेगी। रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। 'नो मास्क, नो सर्विस' के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी-अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होगा।"

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