लखीमपुर खीरी हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की दी अंतरिम जमानत


नई दिल्ली, 25 जनवरी - सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी। शर्तों के मुताबिक, आशीष मिश्रा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एनसीटी में नहीं रहेंगे और वह जमानत पर रिलीज होने के एक सप्ताह बाद उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अपनी लोकेशन के बारे में संबंधित कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और मुकदमे में देरी करने की कोशिश करने पर उनकी जमानत रद्द हो सकती है।