हरियाणा की शादियों में भी मेहमानों की संख्या तय, नए दिशा-निर्देश जारी 

चंडीगढ़, 24 नवंबर - कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए अब हरियाणा सरकार ने भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरह शादी में मेहमानों के शामिल होने की संख्या सीमित कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत और हिसार जिलों में होने वाली शादियों में मैरिज हॉल में 50 लोग, जबकि खुले स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में 100 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। वहीं बाकी अन्य जिलों में मैरिज हॉल में 100 और खुले स्थानों में 200 लोगों के जमावड़े की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आदेश 26 नवंबर से प्रभावी होंगे।