स्पीकर को राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त व्हिप को ही देनी चाहिए मान्यता - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 11 मई - सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्पीकर को राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए।