उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार में खर्च  खाते संबंधी चुनाव आयोग द्वारा हिदायतें जारी

चंडीगढ़, 30 मार्च (अ.स.): भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान खर्च करने हेतु खुलवाए जाने वाले अलग खाते संबंधी विस्तारपूर्वक हिदायतें जारी की हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब डा. एस. करुणा राजू ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान किए जाने वाले खर्च की सही निगरानी को यकीनी व सुविधाजनक बनाने के लिए अलग खाता खुलवाना ज़रूरी है। यह खाता किसी भी समय या कम से कम उम्मीदवार द्वारा जिस तिथि को नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है उस तिथि से एक दिन पहले यह खाता खोलना ज़रूरी है। खुलवाए गए खाते का नम्बर उम्मीदवार द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में देना होगा। डा. राजू ने बताया कि उम्मीदवार द्वारा चुनाव खर्चों संबंधी खुलवाए गए खाते के ज़रिये ही पूरे चुनाव से संबंधित  खर्च किए जाने हैं जितनी भी राशि चुनाव प्रचार पर खर्च की जानी है वह इस खाते में जमा करवाई जानी है चाहे उस राशि की फंडिंग स्रोत कोई भी हो। चाहे यह राशि उनके अपने ही स्रोत से हो। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद उक्त खाते की स्टेटमैंट सहित खर्चों की स्टेटमैंट सहित ज़िला चुनाव अधिकारी के पास जमा करवाएंगे। यदि उम्मीदवार चुनाव खर्चों के लिए अलग बैंक खाता नहीं खुलवाता और अपने बैंक खाते नम्बर बारे सूचित नहीं करता तो रिटर्निंग अधिकारी आयोग के हिदायतों के पालन हेतु ऐसे सभी उम्मीदवारों को नोटिस जारी करेगा।