चेक बाउंसिंग मामला : अभिनेत्री कोइना मित्रा को मिली 6 महीने की सजा

मुंबई, 22 जुलाई (एजैंसी) : एक चेक बाउंसिंग केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने ऐक्ट्रेस कोइना मित्रा को 6 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक मॉडल पूनम सेठी द्वारा दर्ज कराए गए इस मामले में कोर्ट ने कोइना से 1.64 लाख रुपये की ब्याज सहित 4.64 लाख रुपये देने का आदेश भी दिया है। पूनम सेठी ने साल 2013 में कोइना के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी जबकि फंड्स नहीं होने का कारण कोइना के चैक बाउंस हो गया था। हालांकि कोइना ने इन सभी आरोपों से इन्कार किया है और वह फैसले को हायर कोर्ट में चुनौती देंगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने कोइना की तरफ से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया। दरअसल केस के मुताबिक, कोइना ने पूनम सेठी से अलग-अलग समय पर लगभग 22 लाख रुपये लिए थे। इस रकम को वापिस करने के लिए कोइना ने एक बार पूनम को 3 लाख रुपये का चैक दिया था जोकि बाउंस हो गया था। पूनम ने कोइना को इसके बाद लीगल नोटिस भेजा था लेकिन जब उन्होंने तब भी रकम वापिस नहीं की तो पूनम ने 10 अक्तूबर 2013 में कोर्ट में कोइना के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। सुनवाई के दौरान कोइना ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पूनम सेठी की फाइनैंशल कंडिशन ही ऐसी नहीं है कि वह 22 लाख रुपये उधार दे सकें। इसके अलावा कोइना ने पूनम पर उनके चैक चोरी करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि कोइना के इन आरोपों को मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया।