रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट पर दर्ज एफ.आई.आर. के आरोप पत्र पर अभी बहस नहीं करेगी सरकार

चंडीगढ़, 21 अगस्त (सुरजीत सिंह सत्ती) : पंजाब में पवित्र ग्रथों की बेअदबी की घटनाओं पर बहिबल कलां के कोटकपूरा गोलीकांड की जांच के लिए कैप्टन सरकार की तरफ से बनाए गए जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट के उपरांत कोटकपूरा में पुलिस अफसरों के विरुद्ध दर्ज किए मामले के आरोप पत्र तय करने के लिए फिलहाल सरकार निचली अदालत में बहस नहीं करेगी। यह विश्वास हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने बुधवार को सुनवाई दौरान दिलाया है। कोटकपुरा थाने के ततकाली इंस्पैक्टर गुरदीप सिंह ने इस मामले की एफ.आई.आर. रद्द करने की मांग की हुई है और अभी एक अर्जी दाखिल करके कहा है कि यह मामला हाईकोर्ट में विचार अधीन है और दूसरी तरफ पुलिस ने निचली अदालत में दोष पत्र दाखिल कर दिए हैं और जल्द ही इन आरोप पत्रों पर आरोप तय होने हैं, लिहाजा दोष तय करने पर रोक लगाई जाए। इसी पर सरकारी वकील ने जस्टिस टी.एस.ढींडसा की बैंच को विश्वास दिलाया है कि हाईकोर्ट में चल रहे मामले की अगली सुनवाई तक सरकार निचली अदालत में दोष तय करने पर बहस नहीं करेगी। बैंच ने गुरदीप सिंह की अर्जी की मुख्य मामले की सुनवाई चार सितम्बर को डाल दी है। वर्णनीय है कि गुरदीप सिंह ने उक्त एफ.आई.आर. की जांच सी.बी.आई. से करवाने की मांग की थी।