राजद्रोह मामला : शेहला राशिद को 5 नवम्बर तक गिरफ्तारी से राहत

नई दिल्ली, 10 सितम्बर (भाषा) : दिल्ली की एक अदालत ने राजद्रोह मामले में जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की नेता शेहला राशिद को 5 नवम्बर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। शेहला के खिलाफ कश्मीर पर विवादास्पद ट््वीट को लेकर मामला दर्ज किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन ने शेहला को 5 नवम्बर तक राहत दी और उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जांच में शामिल होने के निर्देश दिए। न्यायाधीश ने शेहला को निर्देश दिये कि वह जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल हों। सरकार की ओर से पेश लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पुलिस को सेना से कोई शिकायत नहीं मिली है और उन्हें मामले की जांच के लिए कम से कम छह सप्ताह समय की ज़रूरत है। 
उन्होंने अदालत को बताया कि अब तक पुलिस ने आरोपी को कोई नोटिस भी जारी नहीं किया है। शेहला के वकील ने बताया कि वह जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं और पुलिस के साथ सहयोग करेंगी।