नगर कौंसिल रायकोट के प्रधान के निलंबन मामले में हाईकोर्ट ने लगाई रोक

रायकोट,15 अक्तूबर - (सुशील) - स्थानीय सरकारी विभाग पंजाब दवारा पिछले दिनों नगर कौंसिल रायकोट के प्रधान सलिल जैन को एक मामले में अयोग्य करार देते हुए उनकी कौंसलरशिप रद्द कर दी गई थी, जिसको प्रधान सलिल जैन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट द्वारा आज स्थानीय सरकारी विभाग के उक्त फैसले पर रोक लगाते हुए प्रधान सलिल जैन को राहत दी है।