तबरेज मॉब लिंचिंग मामले में आरोपियों से हत्या की धारा को हटाया गया 

रांची,10 सितंबर - तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में झारखंड पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप को हटा दिया है। लगभग दो महीने पहले सरायकेला-खरसावां में चोरी के आरोप में हिंसक भीड़ ने तबरेज अंसारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में तबरेज की पत्नी की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन अंतिम पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए पुलिस ने पिछले महीने चार्जशीट में धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया था। इसमें ये बताया गया कि तबरेज की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। ऐसे में हत्या का मामला नहीं बनता है।