सुमेध सैनी के जमानत मामले को किसी और अदालत में तबदील करने का फैसला आरक्षित 

एसएएस नगर, 29 जून - (जसबीर सिंह जस्सी) - 1991 में आईएएस अधिकारी के लड़के बलवंत सिंह मुलतानी को अगवा करने के मामले में नामजद पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को धारा 302 में दी कच्ची जमानत का मामला किसी और अदालत में तबदील करने संबंधी जिला सेशन जज की अदालत में आज हुई सुनवाई के दौरान बहस मुकम्मल हो गई है। अदालत ने 2 जुलाई पर अपना फैसला आरक्षित रख लिया है।