कार्ति चिदम्बरम को विदेश जाने की मिली अनुमति, जमा करवाने होंगे 2 करोड़ रुपए

नई दिल्ली, 22 फरवरी - आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी. चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कार्ति चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्टरी में दो करोड़ रुपए सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवाने की शर्त पर विदेश जाने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्ति ने जिस भी देश में जाना हो, ईडी को अपनी यात्रा और रुकने का ब्योरा जरूर दें।