राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के आदेश


नई दिल्ली , 11 नवंबर -  सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों नलिनी श्रीहरन और आर पी रविचंद्रन की रिहाई का आदेश दिया। तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल फरवरी महीने में मद्रास हाई कोर्ट को सूचित किया था कि राज्य सरकार ने राज्यपाल को राजीव गांधी हत्याकांड के सभी सात दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी।