एस.सी. कमिशन द्वारा सिपाही पर झूठा पर्चा दर्ज करवाने वाली पंचायत पर केस दर्ज करने के आदेश

चंडीगढ़, 19 सितम्बर (अ.स.) : अनुसूचित जाति से सम्बन्धित पंजाब पुलिस के एक सिपाही पर झूठा मामला दर्ज करवाने के मामले में पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के दख़ल के बाद लुधियाना ज़िले के पायल तहसील के अधीन आते गाँव सोहियां की पंचायत पर केस दर्ज़ करने के आदेश दिए गए हैं। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती तेजिन्दर कौर ने बताया कि जर्नैल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी गाँव सोहियां, तहसील पायल, ज़िला लुधियाना ने आयोग को लिखित शिकायत की थी कि उसको सरकारी नौकरी से बाहर करवाने के मकसद से मलकीत सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह, सुखजीवन कौर बेटी मलकीत सिंह, मनदीप सिंह साबका पंच, विनोद कुमार साबका सरपंच, गुरमीत सिंह नम्बरदार और हरदीप सिंह पुत्र बंत सिंह द्वारा उसके ख़िलाफ़ झूठी शिकायत करके 107 /151 का मामला दर्ज करवाया गया था। इसके अलावा पंचायत की 10 ईंटें चोरी करने के झूठे दोष के अधीन धारा 380, 427, 506 अधीन भी मामला दर्ज़ करवाया गया था। श्रीमती तेजिन्दर कौर ने बताया कि इस शिकायत की जांच आयोग के मैंबर श्री ज्ञान चंद दीवाली द्वारा की गई और पाया गया कि इस मामले में कोर्ट द्वारा सभी दोषों को बेबुनियाद पाया गया और शिकायतकर्ता जर्नैल सिंह को बरी किया जा चुका है और इस सभी मामले की वजह गंदे पानी की निकासी थी जिसका जर्नैल सिंह द्वारा विरोध किया गया था। जिस कारण मलकीत सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह, सुखजीवन कौर बेटी मलकीत सिंह, मनदीप सिंह पूर्व पंच, विनोद कुमार पूर्व सरपंच, गुरमीत सिंह नंबरदार और हरदीप सिंह पुत्र बंत सिंह तत्कालीन पंचायत मैंबर और कुछ अन्यों द्वारा अपना प्रभाव रसूख इस्तेमाल करते हुए झूठा मामला पंजाब पुलिस के सिपाही जर्नैल सिंह पर दर्ज करवाया गया था।