कत्ल के मामले में संदीप कुमार टिड्डी को उम्रकैद व अन्य बरी

जालन्धर, 12 फरवरी (चंदीप भल्ला) : ज़िला और सैशन जज संजीव कुमार गर्ग की अदालत ने पेंट का काम करने वाले कमलजीत सिंह वासी लोहियां के कत्ल के मामले में आरोपी करार देते हुए संदीप कुमार उर्फ टिड्डी पुत्र मलकीत राम वासी लोहियां, ज़िला जालन्धर को उम्रकैद और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा का आदेश दिया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को 1 वर्ष और सज़ा भुगतनी पड़ेगी। आरोपी के खिलाफ तिथि 17 दिसम्बर 2016 को थाना लोहियां में भजन सिंह पुत्र सोहन सिंह वासी लोहियां की शिकायत पर उसके लड़के के कत्ल का मामला दर्ज किया था। इस केस में अदालत ने आरोप साबित न होने पर दो अन्य व्यक्तियों लखवंत सिंह उर्फ लक्खा पुत्र दिलीप सिंह और रणजीत सिंह उर्फ जीता पुत्र जसविंदर सिंह दोनों वासी शाहजहांपुर, ज़िला जालन्धर को बरी किए जाने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने शिकायत में कहा था कि वह लोहियां का रहने वाला है और उसके चार बच्चे दो लड़कियां और दो लड़के हैं। दोनों लड़कियां शादीशुदा है और लड़का पेंट का काम करते हैं और वह आप भी मेहनत मजदूरी कर घर का गुजारा करता है। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसका बड़ा लड़का जगदीप सिंह और छोटा लड़का कमलजीत सिंह 22 वर्ष का है और 14 दिसम्बर 2016 को शाम करीब 7 बजे वह घर से दूध लेने बाज़ार गए थे और वह आप भी उनके पीछे-पीछे जा रहा था जब वह बिंदी कवाड़िए की दुकान नज़दीक पहुंचे तो मारूति कार में मौजूद संदीप कुमार उर्फ टिड्डी और उसके दो अन्य साथियों ने कमलजीत सिंह पर हमला कर दिया और कहा कि उसको लड़ाई का मज़ा चखाते हैं। यह कह कर टिडड्ी ने लोहे की राड कमलजीत सिंह के पेट में मार दी और उसके बाद और बार किए, जिसके बाद कमलजीत सिंह गिर पड़ा और शोर डालने पर वह मौके से फरार हो गए। जिसके बाद कमलजीत सिंह की हालत गंभीर होने पर उसकी मौत हो गई और उनके खिलाफ कत्ल की धाराओं में मामला दर्ज किया गया, शिकायतकर्ता ने कहा कि संदीप ने कुछ समय पहले भी कमलजीत सिंह से लड़ाई की थी, पर पंचायत ने बीच में आकर राजीनामा करवा दिया था और आरोपी ने इसे रंजिश के तहत यह हमला किया था, आज इसी मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सज़ा का आदेश दिया है।