उम्मीदवारों का आपराधिक ब्यौरा वेबसाइट पर डालें राजनीतिक दल - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,13 फरवरी - सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि अगर वह किसी आपराधिक छवि वाले नेता को चुनाव में टिकट देते हैं तो उनके बारे में अपनी वेबसाइट पर यह बताएं कि आखिर उन्होंने आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को टिकट क्यों दिया।