इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा डॉ कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश

प्रयागराज, 01 सितंबर - नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद डॉ कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनपर लगाए गए एनएसए को गलत बताते हुए हटा दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि डॉ कफील खान को जेल में डालना भी बुरा था। इसके साथ ही डॉ. कफील को तुरंत रिहा करने के भी आदेश दिए हैं।