सुमेध सैनी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका और केस सीबीआई को सौंपने की मांग खारिज

चंडीगढ़, 08 सितंबर - (सुरजीत सिंह सत्ती) - बलवंत सिंह मुल्तानी मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते उनकी अग्रिम जमानत की याचिका और केस को सीबीआई को सौंपने की मांग खारिज कर दी है। सरकार ने जमानत याचिका का विरोध करते कहा था कि कई तथ्यों का सुराग लगाने के लिए सैनी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है और सैनी के बारे कुछ और गंभीर मामलों की जानकारी भी सरकार ने हाईकोर्ट को दी थी। सरकार की दलीलों को मंजूर करते हाईकोर्ट ने सैनी की जमानत याचिका और केस की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग खारिज कर दी है। अब एसआईटी किसी भी समय सैनी को गिरफ्तार कर सकती है।