मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 02 जुलाई - दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि, "मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है और न्यायिक रिमांड के लिए हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। आईपीसी  की धारा 201 और 120 तथा 35 एफसीआर अधिनियम की तीन नई धाराएं लागू की गई हैं।"