मनी लॉन्ड्रिंग केस: सत्येंद्र जैन के सह-आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

नई दिल्ली, 24 मई- दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने 'आप' नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपियों वैभव और अंकुश जैन की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी है। ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि लंबित जांच का मतलब यह नहीं है कि आरोपी डिफ़ॉल्ट रूप से जमानत के हकदार हैं। ईडी ने कहा कि मुकदमे में देरी के लिए अभियुक्तों की ओर से कई बार सुनवाई स्थगित की गई।