दशहरा, दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर आतिशबाजी चलाने के लिए समय निर्धारित  

जालंधर, 21 अक्टूबर (चंदीप भल्ला)- जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर ने दशहरा, दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी का समय तय कर दिया है। जिला मैजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। दशहरा, दिवाली और गुरुपर्व त्योहारों के दौरान जिला जालंधर की सीमा के भीतर अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आम उपयोग में आने वाले पटाखों या अन्य विस्फोटक सामग्री का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री नहीं करेगा। जारी आदेशों के अनुसार दशहरे पर शाम 6 बजे से 7 बजे तक, दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, गुरुपर्व (श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन) पर सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस और नया साल रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक निर्धारित है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन अवसरों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आतिशबाजी का प्रदर्शन निर्धारित समय के दौरान ही हो तथा प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न हो। इन आदेशों को एस.डी.एम., कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।