अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 11 दिसंबर - सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है।"