रेरा द्वारा रियल रियल एस्टेट विज्ञापनों में रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाने की हिदायतें 

चंडीगढ़, 20 फरवरी - (विक्रमजीत मान) -'दी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा), पंजाब ने रियल एस्टेट से सबंधित सभी विज्ञापनों में अथॉरिटी द्वारा जारी किया रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाने की हिदायतें जारी की हैं। इस संबंधी पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सर्कुलर नंबर रेरा / ईएनएफ /01 तारीख़ 21 -12 -2017 के अनुसार 'दी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने निर्देश दिया हुआ है कि रियल एस्टेट (रैगूलेशन और डिवेलपमेंट) एक्ट 2016 के सेक्शन 11(2) को ध्यान में रखते हुए प्रिंट मीडिया, बैनरों और अन्य किसी भी माध्यम के द्वारा रियल एस्टेट के विज्ञापनों में अथॉरिटी द्वारा जारी किये रजिस्ट्रेशन नंबर को विज्ञापन में दिखाया जाये।