‘चौकीदार चोर है’ के बयान पर राहुल से जवाब तलब

नई दिल्ली, 15 अप्रैल (वार्ता/ जगतार सिंह) : उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में दिए गए एक ‘विवादित’ बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर अदालत की अवमानना याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से सोमवार को जवाब तलब किया। सुश्री लेखी ने राहुल गांधी के उस बयान को लेकर अवमानना याचिका दायर की है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है। सुश्री लेखी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार की प्रारम्भिक आपत्तियां खारिज किये जाने के बाद यह टिप्पणी की थी कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है-चौकीदार चोर है’। न्यायमूर्ति गोगोई ने याचिका पर विचार करते हुए कहा कि न्यायालय ने किसी भी मौके पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, जैसा राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। न्यायालय का फैसला पूरी तरह पुनर्विचार याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेज़ों की स्वीकार्यता के कानूनी सवाल पर आधारित था। पीठ ने कहा कि राहुल गांधी इस टिप्पणी को लेकर 22 अप्रैल तक अपना पक्ष रखें।