ईडी की याचिका पर चिदम्बरम व कार्ति से जवाब तलब

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर (भाषा) : दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक याचिका पर जवाब मांगा। इस याचिका में एयरसेल-मैक्सिस मामले में दोनों को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सुरैश कैत ने चिदम्बरम और कार्ति को उनकी अग्रिम ज़मानत रद्द करने संबंधी एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 नवम्बर की तारीख तय की है। इसी मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और अन्य को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई और ईडी की याचिका पर भी साथ में सुनवाई होगी।