धुरी में चार साल बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले बस कंडक्टर को ताउम्र कैद

संगरूर, 2 दिसम्बर (धीरज पशौरिया) : ज़िला तथा सैशन जज बी.एस. संधू की अदालत ने छह माह पहले धूरी के एक निजी स्कूल में पढ़ती चार वर्षीय बच्ची से स्कूल में ही हुए दुष्कर्म के आरोपों में स्कूल बस कंडक्टर को उम्रकैद तथा एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले अनुसार आरोपी 27 वर्षीय बस कंडक्टर को रहती सारी आयु जेल में ही रहना होगा तथा उसको जेल में कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। पुलिस थाना सिटी धूरी में 26 मई 2019 को दर्ज मामले अनुसार पीड़ित बच्ची के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 25 मई को स्कूल में अभिभावक बैठक थी जहां बच्ची अपनी मां के साथ करीब 11 बजे गई थी परंतु जब 1 बजे के करीब बच्ची तथा मां घर वापिस आई तो बच्ची ने पेट दर्द की शिकायत की। दवा लेने के बावजूद बच्ची का पेट दर्द कम न हुआ तथा बाथरूम वाली जगह से खून भी आता रहा। बच्ची को प्यार से पूछने पर बच्ची ने बताया कि जब वह स्कूल बैठक में गए थे तो बस का कंडक्टर कमल कुमार उसको उठाकर रैस्ट रूम में ले गया तथा उसके कपड़े उतार कर उससे गलत काम किया। पुलिस ने बस कंडक्टर कमल कुमार निवासी धूरी खिलाफ दुष्कर्म तथा पोक्सो एकट तहत मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया था। अब अदालत ने बस कंडक्टर कमल कुमार को उपरोक्त सजा सुनाई है।