सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख को मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका की खारिज


नई दिल्ली, 23 जनवरी - सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ सीबीआई की एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो कि बार मालिकों से रिश्वत और महाराष्ट्र में पुलिस तबादलों और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के मामले के संबंध में थी। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, नहीं, हम दखल नहीं दे रहे हैं। एसएलपी खारिज की जाती है।