हाईकोर्ट ने फीस वृद्धि के खिलाफ निफ्ट के छात्रों की याचिका खारिज की

 

नई दिल्ली,26 अक्टूबर दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) के चौथे वर्ष के छात्रों की ओर से फीस वृद्धि के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इसे 'एकतरफा' और 'तर्कहीन' करार दिया। न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने कहा, "इस अदालत द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं है। वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है।"